आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने और जमा करने पर की कार्यवाही

अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई
देवास के रेवाबाग से 07 पेटी देशी मदिरा बरामद
आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत कार्यवाही

बरामद मदिरा का बाजार मूल्य 33400 रुपये
देवास। कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 03.07.2026 को वृत्त देवास (अ) में मुखबिर से सूचना के आधार पर रेवाबाग में कन्हैया के बाड़े से 04 पेटी देशी मदिरा मसाला एवं 03 पेटी देशी मदिरा प्लेन कुल 63 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई ,जो अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी,अभियुक्त कन्हैया मौके से फ़रार हो गया जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l कार्यवाही में जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 33400 रुपये है l


आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जयसवाल,सुरेंद्र वर्षी,निहाल खत्री ,आशीष गुप्ता,निकिता परमार सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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