
अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई
एक घर से 56 बल्क लीटर देशी /विदेशी मदिरा जप्त
01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार
ग्राम मानकुंड में कार्यवाही
आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानकुंड में एक मकान में अवैध शराब बरामद हो सकती है तो तुरंत रवाना होकर सूचना में वर्णित घर ग्राम मानकुण्ड तहसील हाट पिपलिया पर पहुंचकर समक्ष गवाहन एवं भवन स्वामी के विधिवत तलाशी लेने पर कमरे के अंदर से 173 पाव देशी मदिरा प्लेन,34 कैन बियर एवं 11 बोतल व्हिस्की जो कुल देशी/विदेशी मदिरा मात्रा 56.3 बल्क लीटर बरामद की गई जो भवन स्वामी द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) का उल्लंघन होने से प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा भवन स्वामी को गिरफ्तार किया गया,कार्यवाही में जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 29711 रुपये है l
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रायकवार आबकारी आरक्षकअरविंद जिनवाल,निकिता परमार,निहाल खत्री,सैनिक किशोर सिसोदिया सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


