शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई, प्लास्टिक इकाइयों का निरीक्षण

देवास। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके तहत पॉलिस्टायरीन और अन्य चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशन में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें सहायक पर्यावरण अधिकारी अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रदूषण बोर्डय सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रय राजेश डामोर तथा स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक, हरेंद्र सिंह ठाकुर शामिल रहे। टीम ने शहर में स्थित प्रमुख प्लास्टिक उत्पाद निर्माण इकाइयों जैसे मालवा प्लास्टिक, चामुंडा प्लास्टिक, एस एम प्लास्टिक और अनिरुद्ध प्लास्टिक का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध का पालन किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंधित उत्पादों की सूची मे स्टिक उत्पादरू इयरबड्स, गुब्बारे, आइसक्रीम और कैंडी स्टिक्स, कटलरी और बर्तनरू कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, और स्टारर, रैपिंग फिल्मरू मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट के लिए उपयोग होने वाली फिल्म व अन्यरू झंडे, पॉलिस्टायरीन या पीवीसी बैनर शामिल है। अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि ये इकाइयां पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि किसी इकाई द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। यह अभियान प्रदूषण मुक्त देवास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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