25 लाख 90 हजार संपत्तिकर बकाया होने पर देवास वॉटर प्रोजेक्ट कम्पनी को किया सील
देवास। देवास वॉटर प्रोजेक्ट ईकाई के द्वारा किए गये निर्माण एवं उपयोग की भूमि का 25 लाख 90 हजार बकाया संपत्तिकर जमा नही करने पर निगमायुक्त दलीप कुमार के निर्देशन में देवास वॉटर प्रोजेक्ट प्रा.लि.कम्पनी पर ताला बंदी कर सील करने की कार्रवाई निगम राजस्व विभाग की टीम के द्वारा शुक्रवार 21 अगस्त को की गई। उल्लेखनिय है कि देवास वॉटर प्रोजेक्ट ईकाई के द्वारा औद्योगिक ईकाईयों को पानी सप्लाय का कार्य किया जाता है। देवास वॉटर प्रोजेक्ट ईकाई के द्वारा किए गये स्वंय के व्यवसाईक उपयोग के लिए किए गये निर्माण एवं उपयोग की भूमि का निगम संबंधि संपत्तिकर का भुगतान नही किया गया। निगम राजस्व विभाग के द्वारा करों के भुगतान के संबंध में वर्ष 2021—22 से पत्राचार के माध्यम से निर्माण एवं एमओयु के दस्तावेज निगम में प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचना दी जा रही थी किन्तु प्रोजेक्ट द्वारा कोई दस्तावेज निगम को प्रस्तुत नही किए गये। निगम द्वारा जीआयएस सर्वे के आधार पर देवास वॉटर प्रोजेक्ट ईकाई के द्वारा स्वंय के व्यवसाईक उपयोग के लिए किए गये निर्माण एवं उपयोग की भूमि की नप्ती की जाकर संपत्तिकर वर्ष 1997 से स्वनिर्धारण किया जाकर राशि रूपये 25 लाख 90 हजार का सूचना पत्र के माध्यम से अपने दस्तावेजों के साथ कर की राशि जमा करने हेतु सूचना की गई। सूचना के पश्चात भी प्रोजेक्ट के द्वारा दस्तावेज एवं राशि जमा नही की गई। तदोपरांत बकाया संपत्तिकर जमा नही करने पर आयुक्त के निर्देशन में कुर्की व तालाबंदी की कार्रवाई में देवास वॉटर प्रोजेक्ट प्रा.लि.कम्पनी पर तालाबंदी की कार्रवाई कर सील किया गया।कार्रवाई मे निगम उपायुक्त दिपक पटेल, राजस्व अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव, आरएसआई मनोरमा बर्मन, संजय सांगते, स्वच्छता निरीक्षक रवि गोयनार, रवि पटेल व मो. हनीफ एवं निगम की टीम उपस्थित रही।


