
जिला देवास में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
देवास भोरासा कंजर डेरा एवं सियापुरा में आबकारी विभाग द्वारा दबिश
आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध
कार्रवाई में 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 2400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद
जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 256000 रुपये है।
कलेक्टर महोदय देवास के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री राकेश कुमार कुर्मी के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। _दिनांक 30.10.2026 को साहायक आबकारी आयुक्त द्वारा गठित आबकारी के दलों द्वारा शहर में होटल ढाबों पर सघन चेकिंग की गई तथा भोरासा कंजर डेरा एवं सियापुरा में सर्चिंग की गई जिसमे 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 2400 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया, कार्यवाही में 10 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए,कार्यावाही में जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 256000 रुपये है l
आज की कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी दिलीप कनासे,महेश पटेल आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, कैलाश जामोद, गोकुल प्रसाद मेघवाल, रोहित मुकाती, योगेंद्र सिंह ठाकुर, अरविंद सोलंकी, राजाराम रैकवार, आबकारी मुख्य आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, विकास गौतम, अरविंद जिनवाल, दीपक तटवाड़े, आबकारी आरक्षक निहाल खत्री, आशीष गुप्ता, सनत ओझा, निकिता परमार, सविता धाकड़ तथा नगर सैनिक किशोर सिसोदिया सम्मिलित रहे। जिले में इस प्रकार अवैध मदिरा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेगी।


