
*अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग देवास की लगातार कार्रवाई**देवास के खटाम्बा में रुद्र ढाबे से 71.5 बल्क लीटर देशी /विदेशी मदिरा बरामद**आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत कार्यवाही**बरामद मदिरा का बाजार मूल्य 36000 रुपये**ढाबा संचालक मौके से फरार
देवास । ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी देवास* द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रह एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 19.08.2026 को वृत्त देवास (अ) में मुखबिर से सूचना के आधार पर ग्राम खटाम्बा में रुद्र ढाबा पर दबीश दी गई जिसमे ढाबा संचालक दूर से आबकारी की टीम को देखकर मौके से फरार हो गया फिर गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी लेने पर 200 पाव देशी मदिरा प्लेन 37 बियर कैन 17 बोतल विदेशी मदिरा एवं 24 पाव विदेशी मदिरा कुल 71.5 बल्क लीटर देशी/विदेशी मदिरा बरामद हुई जो ढाबा संचालक अजय सिंह राजपूत द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर रखी होने से उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, फरार ढाबा संचालक अजय सिंह अवैध शराब का व्यवसाय करने का आदि हैं जिसके विरुद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं,अभी मौके से फरार रहा है जिसकी तलाश की जा रही हैl कार्यवाही में जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 36000 रुपये है l आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,दीपक धुरिया ,अरविंद सोलंकी एवं आबकारी आरक्षक ,निहाल खत्री ,निकिता परमार एवं सविता सैनिक अनिल चौहान सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


