SC/ST एक्ट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

देवास। माताजी के जुलूस में की थी चाकूबाजी*।*संक्षिप्त विवरण*:- दिनांक 12.10.2024 को थाना औद्योगिक क्षेत्र आकर फरियादी रोहन पिता सेवाराम देवड़ा उम्र 18 वर्ष निवासी सज्जन सिंह कॉलोनी बावड़िया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि माताजी के जुलूस के दौरान बावड़िया चौराहा पर मोहल्ले के छोटू,शिवम,गोविंद और जय ने गाली-गलौज की और फरियादी को लकड़ी व डंडे से मारपीट कर घायल किया । जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो गोविंद ने चाकू से हमला किया जो फरियादी के दाहिने हाथ की कलाई पर लगा,शिवम ने डंडे से हमला किया । रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1049/24 धारा 296, 115(2),118,351(2),3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा जिला अन्तर्गत शांति भंग करने एवं चाकूबाजी की घटन करने वाले आरोपियो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश ने दिए गए है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपियो की धड़पकड़ हेतु पुलिस लगातार प्रयत्नशील थी । मुखबिर की सूचना पर से दिनांक 10.12.2024 आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।*गिरफ्तार आरोपीः*-1.शिवम पिता गजराज सिंह रावत उम्र 22 वर्ष निवासी मिश्रीलाल नगर देवास2.गोविंद उर्फ भूरा पिता प्रहलाद सिंह चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी सज्जन सिंह कॉलोनी देवास3.जय उर्फ गाडर पिता हरी सिंह डोंगलिया उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी चौक इदू खां कॉलोनी देवास*सराहनीय कार्य*:- उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया,उनि विजय सोनी,प्रआर शैलेन्द्र राणा एवं आर अजय जाट की सराहनीय भूमिका रही ।

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