भाई की पत्नी के प्रेम में कर दी थी बेटे की हत्या।। क्या दी गई सजा

आरोपी की पेश विवेचना द्वारा माननीय व्यासे करवाया आजीवन कठोर कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित।पिता ने ही की थी पुत्र की जघन्य हत्या, दोनों हाथ काटकर फेंके वे बोरवेल में।लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट एवं सटीक पैरवी कर अपना पक्ष मजबुती रहने साथ ही प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप दिलाया जा सकता को न्याय

देवास। पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ऑपरेशन संकल्प” की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समरत आदेशिकाओं समन एव वारंट की प्राथमिकता से हामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके।

गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्थये पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोवल बढ़ा है एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राम करने में देवास पुलिस सफल रही हैं।इसी तारतम्य में “ऑपरेशन संकल्प” के तहत दिनांक 07.12.2022 को थाना बरोठा पर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान उम्र 46 वर्ष ग्राम बांगड्दा बरोठा जिला देवास को मृतक हरिओम ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था जिस वजह से आरोपियों ने हरिओम की रस्सी से गला घोंटकर एवं दराने से दोनो हाथ काटकर हत्या कर ली। रिपोर्ट पर से थाना बरोठा में अपराध क्रमांक 529/2022 दिनांक 07.12.2022 धारा 302,201,120-थी, 109.34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक शैलेन्द्र मुकाती के द्वारा की जाकर दिनांक 09.12.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 15.03.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण के पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक श्री गोविद प्रसाद घाटिया द्वारा अभियोजन की उत्कृष्ट व सटीक पैरवी कर अपना पक्ष मजबूती से रखा गया साथ ही उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आदेश कुमार जैन न्यायालय देवास ने आरोपी मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान उम्र 46 वर्ष ग्राम बांगड्दा के द्वारा स्वयं के पुत्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर उसके दोनों हाथों को दराते से काटकर खेत पर बने बोरवेल में फैकने जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में आजीवन कठोर कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।माननीय न्यायालय में चिन्हित प्रकरण के विचारण के दौरान श्री जयवीर सिंह भदौरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास, श्री संजय शर्मा उप पुलिस अधीक्षक (एल/आर) देवास, श्री प्रदीप राय तत्कालीन थाना प्रभारी बरोठा, श्री अजय सिंह गुर्जर थाना प्रभारी बरोठा एवं कोर्ट मोहर्रिर के रूप में आर 1034 विष्णु कचनार, कोर्ट मुंशी के रुप में आर 459 अशोक डिंडोर एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 1045 विकास आस्के द्वारा कार्य किया गया।पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस ने हत्या के 12, हत्या के प्रयास 08, बलात्संग के 15, छेड़खानी के 07, लूट के 01, मारपीट के 16, गौवंश तस्करी के 03, मादक पदार्थ के 01 एवं धोखाधड़ी के 05 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं।पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

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