
*अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई
व्हिस्की एवं देशी मदिरा जप्त** एक प्रकरण धारा 34(2) के तहत दर्ज
देवास। कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के* *मार्गदर्शन में देवास जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक *26.06.2025 को आबकारी की टीम ने मुखबिर के आधार पर कराडीया फाटा सोनकच्छ में चीकू ढाबे पर विधिवत तलाशी लेने पर 07 बॉटल विदेशी मदिरा व्हिस्की एवं 329 पाव देशी मदिरा प्लेन कुल मात्रा 64.4 बल्क लीटर देशी विदेशी मदिरा बरामद हुई तथा मौके से ढाबे संचालक को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है,जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 31580 रुपये है ,आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा मदिरा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की तलाश की जाएगी । आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रायकवार,आबकारी आरक्षक अरविंद जिनवाल,निकिता परमार सैनिक किशोर सिसोदिया ,अनिल चोहान,अनिल अकोड़िया सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।