निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही

देवास। शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देशन में निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर एवं टीम द्वारा औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य एवं खाद्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान गंगानगर वार्ड क्रमांक 21 निवासी राजेश चौहान द्वारा बोरवेल का वेस्ट मटेरियल को सार्वजनिक सड़क पर बहाया गया। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के विरुद्ध होने के कारण रूपये 2 हजार की चालानी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार शुक्रवारिया हाट स्थित होटल नूरानी दरबार द्वारा बिना आवश्यक नॉनवेज होटल लाइसेंस के संचालन किया जा रहा था। बिना लायसेंस के व्यवसाय करने पर दुकान संचालक पर रूपये 2 हजार की चालानी कार्यवाही की गई। इसी अन्तर्गत इसाफ फायनेंस कम्पनी द्वारा बिना ट्रेड लायसेंस प्राप्त किये व्यवसाय संचलित करने पर रूपये 6 हजार की चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान टीना मेटल इंडस्ट्री को कचरा जलाने के लिए नोटिस जारी किया गया साथ ही कैलादेवी चौराहा स्थित जय माता दी ट्रेडर्स मदिरा दुकान पर गंदगी फैलाने और सूचना पत्र का अनादर करने के लिए न्यायालयीन कार्यवाही प्रस्तावित की गई। आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर मे स्वच्छता बनाए रखें और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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