
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत देवास जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत कृषकगणों द्वारा नरवाई (फसल अवशेष) में लगाई जाने वाली आग को प्रतिबंधित किया है तथा आदेशित किया है कि कोई भी कृषक/व्यक्ति नरवाई में आग न लगाये। यदि कोई व्यक्ति/कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही एवं म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश अंतर्गत निर्धारित अर्थदंड भी अधिरोपित किया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश में उल्लेख है कि देवास जिले में फसल कटाई के दौरान प्रायः यह देखा जाता है कि फसल कटाई के पश्चात कृषकगण अपने खेतों में खड़े डंठलों, फसल अवशेष (नरवाई) को खुले रूप से सुरक्षात्मक उपाय अपनाये बिना आग लगाकर खेतों की सफाई करते हैं। कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया में उड़ने वाली चिंगारी से आस-पास के खेत एवं अन्य तरीकों से अग्नि की बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अतिरिक्त खेत में नरवाई जलाने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में धुंआ उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी बढ़ता है। नरवाई जलाने से अग्नि दुर्घटना, पब्लिक न्यूसेंस, जन हानि, धन हानि, पशु एवं पक्षियों की हानि, खेत-खलिहानों में रखी फसल का नुकसान एवं मिट्टी की उर्वरक शक्ति इत्यादि पर विपरित प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः क्षेत्र में कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित होती है और लोक प्रशांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसका समय रहते तुरन्त निवारण अथवा शीघ्र उपचार करना अत्यंत आवश्यक एवं वांछनीय है और फसल कटाई उपरांत खेतों में नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।