कम उम्र के युवाओं ने इतने बड़े अपराध को दिया अंजाम ।। जानिए क्या है पूरा मामला देवास एसपी से

ऑपरेशन सायबर के तहत कोतवाली पुलिस की बड़ी सफस्थानीय जलती को प्रलोभन देकर उनके खाते खरीदने के उपयंत उनका प्रयोग सायबर फ्रॉड की कभी अभि के दस्तातरण में मदद करने वाले समतिक मिसंह का पर्दाफाश ।मात्र 03 माठ में 78 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये की सायबर ठगी जिसमें लगभग 7.5 करोड़ आशिक रुपये का लेन-देन सामने आया।12 आरोपी गिरफ्तार।NCRP पोर्टल पर की गई सतत मॉनिटरिंग से मिली अहम सूचनाएं।थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 897/2025 धारा 318(4), 316 (2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्धासंक्षिप्त विवरणः – थाना कोतवाली देवास पर फरियादी रवि पिता अशोक चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी 31/1 भवानी सागर देवास हाल मुक्काम गोपाल नगर इटावा जिला देवास द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके नाम से खुलवाए गए बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक एवं चैकबुक का धोखाधड़ी पूर्वक दुरुपयोग किया गया है। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए देवास पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन सायबर” के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतू निर्देषित किया गया था जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री श्यामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में एवं जिला सायबर सेल द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया। उक्त सायबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सायबर ठग स्थानीय जनता से उनके बैंक खाते चंद रूपये देकर उन बैंक खातों का उपयोग देश के विभिन्न के क्षेत्रों के नागरिकों से हुये सायबर ठगी के पैसों के लेनदेन के लिए करते थे, इस संबंध में अभी तक की जांच में कुल 78 बैंक खातो की जानकारी संबंधित बैंक से प्राप्त करते उक्त खातो में सायबर ठगी का करोडो रूपयो का लेन-देन हुआ है अन्य राज्यों के आवेदको द्वारा भी उक्त बैंक खातो की शिकायत NCRP पोर्टल पर की गई है जिनमें करोडो रूपयों की सायबर ठनी होना एवं उक्त खातों में सायबर ठगी की राशि का आशिक भाग प्राप्त हुआ है। आरोपीगणो के विरूद्ध थाना कोतवाली देवास पर अपराध क्र. 897/2025 धारा 318(4),316 (2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।तरीका-ए-वारदातःआरोपी इरशाद एवं आशीम द्वारा स्थानीय जनता को प्रलोभन देकर युको बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नए खाते खुलवाए जाते थे । खाता खुलवाने के उपरांत खाताधारकों से पासबुक, एटीएम कार्ड एवं सिम प्राप्त कर इन्हें आरोपी अकबर व हर्ष को बेचा जाता था। अकबर व हर्ष के द्वारा BINANCE एवं BYBIT एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल करेंसी खरीदते थे। उसके उपरांत उक्त डिजिटल करेंसी को टेलीग्राम पर काफी गहेंगे दामों पर सायबर ठगों को बेचा जाता था और सायबर ठगों से प्राप्त बढी धनराशि के उपयोग देवास से खरीदे भया खातों में पैसा ट्रांसफर कराया जाता था। अकबर और हर्ष को भलीभाति यह तभी कम पैसे उगाने माल कहते है।इसी वजह से आती होने से पहले यह गिरोह राणि ट्रांसफर होते ही नत्वमल केज विश्ट्राल कर लेता था। । गरोह के अधिकांश खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं युको बैंक में भी इसी कारण खुलवाये थे क्योंकि इन बैंकों में प्रतिदिन की विड्रॉल लिमिट अन्य बैंको की अपेक्षा अधिक थी।गिरफ्तार आरोपी:-ठगी करने वाले आरोपी के नाम:-1. मो. इरशाद पिता असलम शेख उम्र 35 साल निवासी 68 GDC कालेज के सामने इटावा।2. आसिम पिता आमीन शेख उम्र 30 साल निवासी ।।4 पुष्पकुंज कालोनी इटावा।3. हर्ष पिता दिनेश प्रजापति उम्र 23 साल निवासी 88 पुष्पकुंज कालोनी इटावा देवास।4. अकबर पिता शमशुददीन खान उम्र 23 साल निवासी ग्राम जामगोद नई आबादी देवास।5. मोईन पिता अंसार खान उम्र 22 साल निवासी 2/8 नई आबादी देवास।6. साहिल अली पिता सराफत अली उम्र 22 साल निवासी 195 विनायक नगर इटावा देवास।7. मोईन उर्फ मोनु पिता रउफ खान उम्र 23 साल निवासी 198 विनायक नगर इटावा देवासखाता बेचने वाले आरोपी के नामः1. आफरीन पिता जाकीर अब्बासी उम्र 28 साल निवासी कर्मचारी कालोनी देवास।2. रेहान शेख पिता ईरफान शेख उम्र 20 साल निवासी 21 कर्मचारी कालोनी देवास।3. रेहान पिता जाहीद नागौरी उम्र 18 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी देवास ।4. इस्तियाक पिता इकबाल शेख उग्र 32 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी इटावा देवास।5. तालिब पिता जानिब शेख उम्र 28 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी इटावा जिला देवास।जप्त मथुकाः01 सुजुकी एक्सेस स्कूटीबैंक ऑफ महाराष्ट्र की 05 किटयुको बैंक की 01 किटवोडाफोन-आइडिया की 02 सिम78 बैंक खाते जिसमे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 71 एवं युको बैंक के 07 खाते।देवास पुलिस की आमजनों से अपील करती हैं कि-1. कुछ रूपयों के लालच में किसी के कहने पर ना ही बैंक खाता खुलवाए और ना ही अपने बैंक खातो का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने दे।2. अपनी बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड व पर्सनल जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।3. POS मशीन संचालक किसी अनजान व्यक्ति से कमीशन के लालच में अपनी POSमशीन का दुरूपयोग न करने दे।सराहनीय कार्यः-उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी कोतवाली श्री श्यामचंद्र शर्मा, उणि जीवन भिण्डोरे, प्रआर सुनील देथलिया, हेमंत डाबी, रवि गरोड़ा, आर नवीन देशलिया, सुजीत, वैभव, मनीष देथलिया एवं सायबर सेल टीम से प्रआर सविन चौहान, शिवप्रताप सिंह, मितिका कानुनभो, मआर आरती सिंह, नैना स्थान, निशा चौहान, आर मोनु, राहुल बडोले की सराहनीय भूमिका रही।

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