कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
———उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा————कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा देवास, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जिले के सभी जन साधारण के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 की […]










