सीएमएचओ डॉ एम एस गोसर ने जिले के प्राइवेट सोनोग्राफ पैथालॉजी सेंटरों का किया निरीक्षण।—–जिले मे संचालित प्रायवेट सोनोग्राफी, और पैथालॉजी सेंटरों का रजिस्ट्रेशन और निर्धारित मापदण्ड का पालन करते हुए संचालित करना अनिवार्य -सीएमएचओ डॉ एम .एस .गोसर———— देवास/ 18 जुलाई 2024 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम.एस .गोसर ने बताया कि जिले में संचालित प्रायवेट सोनोग्राफी सेन्टर ,सेवालय सोनोग्राफी सेन्टर खातेगांव, नवीन सेन्टर परमिशन हेतु जीवन ज्योति डाइग्नो केयर सेंटर खातेगांव, प्रेस्टिज मेडिकल इंवेस्टिगेशन सेन्टर सोनकच्छ, विजय पैथालॉजी का निरीक्षण किया ।
डाॅ गोसर ने बताया कि सोनोग्राफी पैथालाॅजी सेन्टरो का आकस्मिक निरीक्षण किया इनके द्वारा सीएमएचओ कार्यालय से नियमानुसार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त हुए का मौके पर निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉ गोसर ने बताया की सोनोग्राफी ओर पैथालॉजी मे पैथालॉजिस्ट एवं टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए टैक्नीशियन का पैरामेडिकल काउंसलिंग मे डिप्लोमा/डिग्री का रजिस्ट्रेशन होने पर ही लैब मे कार्य कर सकते है निर्धारित मापदण्ड अनुसार व्यवस्था रिकॉर्ड होना अनिवार्य हैं ।
निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बायो मेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन करना एवं निस्तारण कि कार्यवाही सुनिश्चित करना । पैथालॉजिस्ट का समय, प्रोटोकॉल का डिस्प्ले, जॉच शुल्क (रेट लिस्ट) का डिस्प्ले , और जॉच रिर्पोट उपलब्ध कराने की जानकरी डिस्प्ले करना अनिवार्य होता हैं। जिले मे बिना रजिस्ट्रेशन लैब संचालित पायी जाने पर म.प्र. रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत लैब बंद कर लेब संचालक के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही नियम विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण (रिन्युअल) कराए संचालित पैथोलॉजी सेंटरो और अस्पतालो संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
सीएचएमओ डॉ गोसर ने सिविल अस्पताल स्वास्थ्य खातेगांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, ओपीडी , की व्यवस्थाओं और रिकार्ड को देखा और ड्युटी स्टाॅफ को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये। और सीबीएमओ डॉ चम्पा बघेल को क्षेत्र के सोनोग्राफी ओर पैथाॅलाजी सेन्टरो की जाॅच करने के निर्देश दियें। निरीक्षण के दौरान डॉ राजेन्द्र गुजराती जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारी साथ उपस्थित रहे।